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14 नवंबर तक चलेंगे 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट, हाइवे भी रहेंगे टोल फ्री

केंद्र सरकार ने आगामी 14 नवंबर तक 500 और 1000 रुपये पुराने नोटों के लेन-देन की अवधि बढ़ा दी है।

Updated on: 11 Nov 2016, 09:13 PM

नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने आगामी 14 नवंबर तक 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों के लेन-देन की अवधि बढ़ा दी है। 14 नवंबर तक अस्पताल, पेट्रोल और सीएनजी पंप जैसी सार्वजनिक जगहों पर पुराने नोटों का लेन-देन होगा। इसके साथ ही केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 14 नवंबर तक सभी नेशनल हाइवे को टोल फ्री करने की घोषणा की है।

नोटों की वैधता की सीमा 11 नवंबर की आधी रात तक खत्म होने वाली थी। लोगों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए यह समय अवधि बढ़ाई गई है। पुराने नोटों के चलने से सरकारी विभागों अब 14 नवंबर तक बिल जमा किए जा सकेंगे।  

काले धन पर रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को 500 और 1000 रुपये के तत्कालीन नोटों को बंद करने की घोषणा की थी। इसके बाद आरबीआई ने 500 और 2000 रुपये के नए नोट सामने जारी किए थे।

नोट बंद होने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एटीएम के आगे लंबी लाइनें लगी हुई हैं और लोग कैश की दिक्कतों से जूझ रहे हैं। सरकार ने काले धन और आतंकियों को होने वाली फंडिंग पर रोक लगाने के लिए 500 और 1000 रूपये के नोट को बंद कर दिया है।