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सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी, नेस्‍ले इंडिया नष्ट कर सकेगा 550 टन मैगी नूडल्‍स

मैगी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नेस्‍ले इंडिया की उस याचिका पर मुहर लगा दी है जिसमें नेस्‍ले ने 550 टन एक्‍सपायर्ड मैगी नूडल्‍स के पैकेट को नष्‍ट करने की मांग की थी।

Updated on: 03 Oct 2016, 04:09 PM

नई दिल्ली:

मैगी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नेस्‍ले इंडिया की उस याचिका पर मुहर लगा दी है जिसमें नेस्‍ले ने 550 टन एक्‍सपायर्ड मैगी नूडल्‍स के पैकेट को नष्‍ट करने की मांग की थी।

गौरतलब है कि खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने मैगी में कुछ खतरनाक रसायनों की अधिक मात्रा की वजह से मैगी के इस स्टाक को सबूत के तौर पर सुरक्षित रखना चाहती थी और इसलिए स्टॉक को नष्ट करने पर कोर्ट ने पहले आपत्ति जताई थी।

नेस्ले इंडिया देश भर में अलग-अलग ठिकानों पर रखी 550 टन पुरानी मैगी के स्टॉक को नष्ट करना चाहती थी । जिसके लिए अब कोर्ट ने आदेश दे दिया है।

कंपनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि ये 550 टन स्टॉक सेहत के लिहाज से खतरनाक हो सकते हैं। और इनकी एक्सपायरी की तारीख बीत चुकी है।

कंपनी के वरिष्ट अधिवक्ता हरीश साल्वे ने बताया इससे पहले भी 38,000 टन मैगी जलाकर नष्ट कर चुका है।