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साइबर क्राइम: सुप्रीम कोर्ट ने गूगल, याहू, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट को भेजा नोटिस

SC ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर यौन अपराध के वीडियो साझा करने और साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने संबंधी दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए गूगल, याहू, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट से जवाब मांगी है।

Updated on: 21 Apr 2017, 01:21 PM

highlights

  • यौन अपराध पर अंकुश लगाने संबंधी मामले में फेसबुक, याहू, गूगल को नोटिस
  • सुप्रीम कोर्ट ने अगले साल 9 जनवरी तक मांगा जवाब
  • सॉलिसीटर जनरल ने केंद्र द्वारा उठाए गये कदमों की जानकारी दी

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने साइबर वर्ल्ड की दिग्गज कंपनी गूगल, याहू, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर यौन अपराध के वीडियो साझा करने और साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने संबंधी दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति उदय यू ललित की पीठ ने इन कंपनियों को नोटिस जारी किये। इन सभी को अगले साल नौ जनवरी तक नोटिस का जवाब देना है।

जस्टिस मदन बी लोकूर और जस्टिस यू ललित की पीठ ने इन कंपनियों को अगले साल 9 जनवरी तक नोटिस का जवाब देने के लिए कहा है।

एनजीओ प्रज्वला की ओर से वकील अपर्णा भट्ट ने पीठ से कहा कि बलात्कार के वीडियो बनाने के बाद इन्हें सोशल नेटवर्किंग साइट पर पोस्ट किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में इंटरनेट कंपनियों को इस तरह के साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिये उचित कदम उठाने चाहिए।

केंद्र की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसीटर जनरल मनिन्दर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को गृह मंत्रालय और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा किये गये उपायों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यौन अपराधियों के नाम सार्वजनिक करने के सवाल पर भारत और विदेशों में बहस जारी है और इस संबंध में लिये जाने वाले निर्णय पर अमल किया जायेगा।

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