बार-बार PIL दाखिल करने पर बीजेपी नेता को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, 'क्या पार्टी इसी काम के लिए आपको पैसे दे रही है?'
अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर देश में शराब को लेकर नेशनल लीकर पॉलिसी बनाने की मांग की थी।
highlights
- बार-बार PIL दाखिल करने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'सरकार आपकी, काम करवाओ'
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने बार बार जनहित याचिका दाखिल करने के लिए शुक्रवार को बीजेपी के प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय को कड़ी फटकारी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या बीजेपी उन्हें ऐसा करने के लिए पैसे देती है।
सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी प्रवक्ता से कहा, 'क्या बीजेपी ने आपको यही काम दिया है। क्या कोर्ट के जरिए पार्टी के प्रचार के लिए बीजेपी उन्हें पैसे दे रही है?'
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कोर्ट ने साथ ही कहा, 'आप एक पेशेवर जनहित याचिका दाखिल करने वाले बन गए हैं। हम आपको रोज पीआईएल दाखिल करते हुए देखते हैं। आपकी पार्टी केंद्र में है, ऐसे में आप सीधे सरकार से समस्याओं को दूर करने के लिए बात क्यों नहीं करते हैं।'
दरअसल, अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर देश में शराब को लेकर नेशनल लीकर पॉलिसी बनाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी है।
पिछले ही महीने बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि ज्यादातर जनहित याचिकाओं को दायर करने का असल कारण कुछ और होता है और उनका कोई खास महत्व भी नहीं होता है।
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