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2000 की नोट के खिलाफ कल दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट नए जारी होने वाले 2000 रूपये के नोट के खिलाफ दाखिल पीआईएल पर मंगलवार 22 नंवबर को सुनवाई करेगी।

Updated on: 21 Nov 2016, 06:47 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली हाईकोर्ट नए जारी होने वाले 2000 रूपये के नोट के खिलाफ दाखिल पीआईएल पर मंगलवार 22 नंवबर को सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ता ने इस ऐलान को असंवैधानिक बताया है।

 

वहीं अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने नोटबंदी के खिलाफ सभी विचाराधीन याचिकाओं पर सुनवाईयों पर रोक लगाने की मांग की है। इस मामले की सुनवाई बुधवार 23 नंवबर को होगी।

हालांकि पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के नोटबंदी के फैसले के खिलाफ रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया था। लेकिन इस फैसले से आम जनता को हो रही परेशानियों को कम करने के लिए जरूर कदम उठाने को कहा था।

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इन याचिकाकर्ताओं में एक की ओर की तऱफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा, 'वे इस फैसले पर रोक लगाने की मांग नहीं कर रहे है पर सरकार के इस फैसले सो लोगों को हो रही असुविधाओं का जवाब मांग रहे है।'

कोर्ट ने एटॉर्नी जनरल से केंद्र और आरबीआई से लोगों को असुविधाओं को कम करने के लिए लिए जा रहें कदमों की जानकारी देने के लिए हलफनामा दाखिल करने को कहा था।