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वाट्सऐप ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा- यूज़र का डाटा है सुरक्षित, अकाउंट खत्म तो जानकारी भी खत्म

सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म वाट्सऐप ने दिल्ली हाईकोर्ट को उसके खिलाफ हुई याचिका पर बताया कि किसी भी यूज़र के अकाउंट डिलीट करने के बाद भी उसकी जानकारी सर्वर नहीं रहेगी।

Updated on: 22 Sep 2016, 05:07 PM

नई दिल्ली:

सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म वाट्सऐप ने दिल्ली हाईकोर्ट को उसके खिलाफ हुई याचिका पर बताया कि किसी भी यूज़र के अकाउंट डिलीट करने के बाद भी उसकी जानकारी सर्वर नहीं रहेगी। वाट्सऐप ने यह जानकारी सूचना मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की पीठ द्वारा पूछे गये इस सवाल के जवाब में दी कि क्या उपयोगकर्ता की सूचनाएं अकाउंट समाप्त होने के बाद बनी रहती हैं।

सोशल नेटवर्किंग प्लेटफार्म वाट्सऐप ने बुधवार पीठ से को कहा कि उसकी नयी नीति से उपयोगकर्ता की निजता का हनन नहीं होता तथा इसके ‘‘एंड टू एंड एनस्क्रिप्शन’ के चलते कोई तीसरा पक्ष संदेश नहीं पढ़ सकता है। कंपनी ने कहा कि यदि कोई संदेश प्राप्तकर्ता को मिल जाता है तो वह उसे अपने सर्वर से हटा देती है तथा यदि संदेश प्रेषित नहीं हो पाता है तो वह इसे अपने सर्वर पर 30 दिन तक रखती है।कंपनी ने कहा कि यदि संदेश 30 दिन बाद भी प्रेषित नहीं होता है तो इसे हटा दिया जाता है।

हालांकि सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के इस बयान का याचिकाकर्ताओं ने विरोध किया। याचिकाकर्ताओं और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफार्म की तरफ से दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा कि वह 23 सितंबर को अपना आदेश सुनायेगी।

याचिकाकर्ताओं ने वाट्सऐप को फेसबुक द्वारा खरीदने के बाद बनाई गई नई निजता नीति का विरोध किया था और कहा कि हलफनामे के अनुसार सूचना को लंबे समय तक बरकरार रखा जाता है।