हाजी अली मामला- SC ने दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक बरकरार रखी
इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने महिलाओ को दरगाह के अंदर एंट्री की इजाजत दे दी थी। लेकिन डबल बेंच ने इस आदेश के अमल पर रोक लगा दी थी।
नई दिल्ली:
मुंबई के हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक फिलहाल बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई तक के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक बढ़ा दी है।
It has restored wrong being done with women in name of religion: Zakia Soman (Petitioner) on SC extends stay on entry of women in Haji Ali pic.twitter.com/Dr3lCRJKzg
— ANI (@ANI_news) October 7, 2016
इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने महिलाओ को दरगाह के अंदर एंट्री की इजाजत दे दी थी। लेकिन डबल बेंच ने इस आदेश के अमल पर रोक लगा दी थी ताकि इस बीच दरगाह ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर सके।
शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर दरगाह के एक प्वाइंट तक पुरुषों को जाने की इजाजत है और महिलाओं को नहीं तो ये दिक्कत की बात है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि दरगाह को प्रोग्रेसिव स्टैंड के साथ सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए।
गौरतलब है की इससे पहले हाई कोर्ट में दरगाह ट्रस्ट ने प्रोग्रेसिव स्टैंड रखने की बात कही थी जिसके बाद हाई कोर्ट ने अपने पहले के फैसले को बदलते हुए हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाई थी।
जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के नए फ़ैसले के ख़िलाफ़ याचिका दायर की गयी थी जिससे एक बार फिर से हाजी अली के दरगाह में महिलाओं की एंट्री शुरू हो सके।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए फ़ैसले में साफ कर दिया है कि फिलहाल हाई कोर्ट का फ़ैसला बरकरार रहेगा।
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