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बिहार: खुले में शौच करने पर भरना होगा जुर्माना, सूचना देने वालों को ईनाम

पंचायत ने इस फ़ैसले को मज़बूती से लागू करने के लिए जुर्माना और ईनाम दोनो का प्रावधान किया है।

Updated on: 14 Oct 2016, 07:40 PM

नई दिल्ली:

नरेन्द्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'स्वच्छ भारत अभियान' पर पहल करते हुए बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के पताही प्रखंड के एक पंचायत ने खुले में शौच करते पकड़े जाने पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है। उनका कहना है कि धीरे-धीरे इस फ़ैसले को प्रखंड के सभी ग्राम पंचायतों में लागू किया जायेगा।

पंचायत ने इस फ़ैसले को मज़बूती से लागू करने के लिए जुर्माना और ईनाम दोनो का प्रावधान किया है। अगर कोई खुले में शौच करते पकड़ा जाता तो उसे एक सौ रुपये से लेकर तीन सौ रुपये तक का जुर्माना देना होगा और इसकी सूचना देने वालों को मुखिया की ओर से एक सौ रुपये का इनाम दिया जाएगा।

पताही प्रखंड के विकास पदाधिकारी (बीडीओ) अमर कुमार ने शुक्रवार को एक एजेंसी को बताया कि इस पंचायत में करीब चार हजार लोग रहते हैं और लगभग सभी घरों में शौचालय हैं। फिर भी ऐसा देखा जा रहा है कि कई लोग अभी भी खुले में शौच के लिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि लोगों में खुले में शौच से होने वाली बुराइयों को बताकर जनजागरण अभियान भी चलाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि पंचायत में लोगों को जागरूक करने तथा खुले में शौच नहीं जाने की चेतावनी देने के लिए मशाल जुलूस और डुगडुगी बजाकर संदेश भी दिया जा रहा है। पताही प्रखंड को 2017 तक खुले में शौच से मुक्त प्रखंड बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है।