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सुप्रीम कोर्ट का नोटबंदी पर रोक से इनकार कहा, जनता पर न हो सर्जिकल स्ट्राइक

नोटबंदी पर सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन सरकार को कोर्ट ने हिदायत भी दी है कि वो काले धन के खिलाफ तो सर्जिकल स्ट्राइक करे लेकिन जनाता के खिलाफ नहीं।

Updated on: 15 Nov 2016, 09:38 PM

नई दिल्ली:

नोटबंदी पर सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन सरकार को कोर्ट ने हिदायत भी दी है कि वो काले धन के खिलाफ तो सर्जिकल स्ट्राइक करे लेकिन जनाता के खिलाफ नहीं।

कोर्ट ने मंगलवार को सरकार के फैसले की तारीफ की और कहा कि इसके लेकर लोगों को दिक्कतें भी आ रही हैं। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर और डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा, "हम इस फैसले पर कोई रोक नहीं लगाएंगे।'

नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नोटबंदी काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक है। सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है वो सारे उपाय किये जाएँ, जिससे जनता को राहत मिल सके।

अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि कला धन देश और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करता रहा है। नोटबंदी के बाद विभिन्न बैंकों में तकरीबन तीन लाख करोड़ रुपये जमा किये जा चुके हैं। उम्मीद है कि दिसंबर तक 11 लाख करोड़ रुपये जमा हो जाएंगे।

सरकार के इस फैसले पर अदालत ने सरकार और आरबीआई को कोई नोटिस जारी नहीं किया, लेकिन मामले की अगली सुनवाई 25 को होगी।