मीट कारोबारी मोईन कुरैशी को हाई कोर्ट से फटकार, देश लौटने का निर्देश
हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कुरैशी को फटकार लगाते हुए कहा कि आप विजय माल्या की बतरह बर्ताव न करें और देश लौटें।
नई दिल्ली:
ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) के लुक आऊट नोटिस के बाद देश से फरार होने वाले चर्चित मीट कारोबारी मोईन कुरैशी को दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आप विजय माल्या की बतरह बर्ताव न करें और देश लौटें।
गौरतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हाई कोर्ट ने मोईन कुरैशी को गिरफ्तारी में अंतरिम जमानत देने से इनकार करते हुए 22 नवंबर तक ईडी के सामने उपस्थित होने का आदेश दिया है।
ईडी ने मीट कारोबारी मोईन कुरैशी समेत उनकी पत्नी और बेटी को पूछताछ के लिए तलब किया था। तीनों को पूछताछ के लिए पीएमएलए यानि मनी लांड्रिग एक्ट के तहत समन जारी किया गया है। मोईन कुरैशी पर पिछले साल 200 करोड़ से ज्यादा की रकम विदेश भेजने का आरोप है। ईडी ने इसी सिलसिले में मोईन कुरैशी को समन जारी किया था।
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