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सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को दिया आदेश, अगले एक हफ्ते तक हर दिन छोड़े छह हजार क्यूसेक पानी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक सरकार को आदेश दिया कि वह तमिलनाडु के लिए एक अक्तूबर से छह दिनों तक 6000 क्यूसेक पानी हर दिन छोड़े।

Updated on: 30 Sep 2016, 08:32 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक सरकार को आदेश दिया कि वह तमिलनाडु के लिए एक अक्तूबर से छह दिनों तक 6000 क्यूसेक पानी हर दिन छोड़े। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि कावेरी प्रबंधन बोर्ड का गठन जल्द से जल्द किया जाए।

कोर्ट के इस आदेश के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई  है। इस बैठक में राज्य के सांसदों को भी बुलाया गया है।

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की शीर्ष अदालत की पीठ ने कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की सरकार द्वारा अदालत के आदेश न मानने को लेकर अप्रसन्नता जाहिर की।