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पुराने नोट रखने पर देना होगा 50,000 रुपये तक का जुर्माना

मोदी कैबिनेट की तरफ से पारित किए गए अध्यादेश के बाद अब 30 दिसंबर के बाद पुराने नोटों को रखने के मामले में 50,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

Updated on: 29 Dec 2016, 07:37 AM

highlights

  • 30 दिसंबर के बाद पुराने नोटों को रखने के मामले में 50,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है
  • 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा के बाद 500 और 1000 रुपये के नोटों को बैन कर दिया गया था

New Delhi:

मोदी कैबिनेट की तरफ से पारित किए गए अध्यादेश के बाद अब 30 दिसंबर के बाद पुराने नोटों को रखने के मामले में 50,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 

8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा के बाद 500 और 1000 रुपये के नोटों को बैन कर दिया गया था। नोटबंदी की डेडलाइन 30 दिसंबर को खत्म हो रही है। 30 दिसंबर के बाद 500 और 1000 रुपये के नोटों को रखने, किसी को देने या बांटने की स्थिति में जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए सरकार ने 5000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये की बीच जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

हालांकि लोगों को याद के तौर पर 500 और 1000 रुपये के 10 नोट रखने की इजाजत होगी वहीं अध्ययन से जुड़े काम-काज के लिए 25 पुराने नोटों को रखने की आजादी होगी। इससे ज्यादा संख्या में अमान्य नोट रखे जाने की स्थिति में जुर्माना देना होगा। जुर्माने की राशि नोटों की संख्या के अनुपात में होगी।

सरकार ने इस अध्यादेश को लाकर गरीबों और मजदूरों का शोषण रोकने की कवादयद की है ताकि कोई उन्हें पुराने नोट न दे सकें। साथ ही अध्यादेश में 31 मार्च 2017 तक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की शाखाओं में पुराने 500 और 1000 रुपये के नोटों को जमा कराने की मंजूरी होगी। आरबीआई जल्द ही इस बारे में अधिसूचना जारी कर स्थिति स्पष्ट करेगा।