राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले 2000 रु. से ऊपर के बेनामी चंदे पर लगे रोक: चुनाव आयोग
चुनाव आयोग की यह मांग चुनाव सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
नई दिल्ली:
चुनाव में काले धन के प्रवाह को रोकने के मद्देनज़र चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से एक महत्वपूर्ण मांग की है। चुनाव आयोग ने कहा है कि दो हज़ार या इससे ऊपर के बेनामी चंदे पर क़ानून में संशोधन कर रोक लगाई जानी चाहिए। चुनाव आयोग की यह मांग चुनाव सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
यह भी पढ़ें: EC ने सरकार से की सिफारिश, दो सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रावधान किया जाए खत्म
अभी यह सीमा बीस हज़ार की है। बीस हज़ार से ऊपर की रकम बतौर चन्दा देने वालों का नाम राजनीतिक दलों को दिखाना पड़ता है। हांलांकि इस क़ानून के दुरूपयोग के किस्से भी नए नहीं हैं और राजनीतिक दल इसी खामी का फायदा उठाते हैं।
यह भी पढ़ें: चुनाव आयोग ने कहा सभी राज्य परीक्षा कार्यक्रमों की घोषणा से पहले करें उनसे बात
शनिवार को सरकार ने कहा था कि पुराने नोटों की शक्ल में दिए जाने वाले चंदे, अगर वह बीस हज़ार से कम है, पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। राजस्व सचिव हंसमुख अधिया ने यह घोषणा करते हुए कहा था कि सरकार राजनीतिक दलों के टैक्स छूट में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रही है।
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Rang Panchami 2024: आज या कल कब है रंग पंचमी, पूजा का शुभ मुहूर्त और इसका महत्व जानिए
-
Good Friday 2024: क्यों मनाया जाता है गुड फ्राइडे, जानें ये 5 बड़ी बातें
-
Surya Grahan 2024: सूर्य ग्रहण 2024 किन राशि वालों के लिए होगा लकी
-
Bhavishya Puran Predictions: भविष्य पुराण के अनुसार साल 2024 की बड़ी भविष्यवाणियां