अलगाववादियों का मार्च रोकने के लिए श्रीनगर में लगी धारा 144
श्रीनगर में अलगाववादियों का मार्च रोकने के लिए लगा धारा 144
highlights
- श्रीनगर के कुछ हिस्सों में प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है
- अलगाववादियों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए यह कदम उठाया गया है
New Delhi:
श्रीनगर में अलगाववादियों के प्रस्तावित विरोध मार्च को विफल करने के लिए प्रशासन ने शहर के कुछ हिस्सों में प्रतिबंध लगा दिया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "घाटी में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए आज (सोमवार) को लाल चौक और उसके आसपास के इलाकों में प्रतिबंध लागू रहेगा।"
अधिकारी के मुताबिक, श्रीनगर में पहले ही अपराधिक दंड संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू है, जिसके अनुसार पांच या ज्यादा लोगों का एक स्थान पर जमा होना गैर कानूनी है।
अधिकारी ने बताया कि सोमवार को प्रशासन और प्रदर्शकारियों के बीच किसी भी प्रकार के संघर्ष को रोकने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। अलगाववादियों द्वारा यहां पांच महीने से चल रहे बंद को जारी रखने के लिए घाटी में साप्ताहिक विरोध कैलेंडर जारी किया जा रहा है।
कैलेंडर के अनुसार, प्रमुख अलगाववादी नेता सयैद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक और मोहम्मद यासीन मलिक सोमवार को लाल चौक तक एक विरोध मार्च का नेतृत्व करने वाले हैं।
गिलानी यहां हैदरपुरा स्थित अपने घर में नजरबंद हैं। प्रशासन ने सोमवार को मीरवाइज उमर और यासीन मलिक को भी कम्रश: निगीन और माइसुमा के उनके घरों में नजरबंद कर दिया है।
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