logo-image

लोढ़ा समिति का बैंकों को आदेश, BCCI का पेमेंट रोकें बैंक

बैंकों को लोढ़ा समिति ने दिया आदेश, बीसीसीआई का भुगतान रोंके बैंक

Updated on: 03 Oct 2016, 04:46 PM

नई दिल्ली:

बीसीसीआई में लोढ़ा समिति के फैसलों को लागू नहीं करने पर समिति ने बीसीसीआई का खाता रखने वाले बैंकों को आदेश दिया है कि वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा 30 सितंबर को हुए बैठक में जो वित्तीय फैसले लिए गए हैं उन फैसलों में किसी भी राशि को भुगतान बैंक ना करें।

गौरतलब है कि बीसीसीआई में जरूरी सुधार लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा समिति को नियुक्त किया है। चयन समिति के गठन में सिफारिशों को लागू नहीं करने पर लोढ़ा समिति बीसीसीआई से बेहद नाराज है। लोढ़ा समिति ने बैंक को जो चिट्ठी लिखी है उसमें कहा है कि समिति को पता चला है कि बीसीसीआई की 30 सितंबर 2016 को हुई कार्यकारी बैठक में कुछ फैसले लिये गए हैं जिसमें अलग-अलग सदस्य संघों को बड़ी राशि दी गई है।

आप यह भी जानते हो कि बीसीसीआई ने उच्चतम न्यायालय के फैसले औऱ साथ ही इस समिति द्वारा तय की गयी समयसीमा का उल्लंघन किया है जिसमें फंड के वितरण की नीति 30-09-2016 तक गठित किया जाना शामिल है। गौतलब है कि गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट लोढ़ा समिति और बीसीसीआई के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी।