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SC ने किया काटजू के खिलाफ पारित संसद का प्रस्ताव रद्द करने से इंकार

SC ने किया काटजू के खिलाफ पारित संसद का प्रस्ताव रद्द को रद्द करने से इंकार कर दिया है।

Updated on: 15 Dec 2016, 03:20 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) मार्कण्डेय काटजू की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ अपनी टिप्पणी की निंदा करने वाले संसदीय प्रस्ताव को चुनौती दी थी।

न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष और न्यायाधीश उदय उमेश ललित की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की याचिका सुने बगैर ही खारिज कर दी।

काटजू ने गांधी को ब्रिटिश एजेंट और बोस को जापानी एजेंट कहा था, जिसके लिए संसद ने उनकी निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया।

हालांकि न्यायाधीश काटजू की याचिका को तवज्जो न देने की केंद्र की अपील भी खारिज कर दी। केंद्र ने कहा था कि काटजू की याचिका में कोई दम नहीं है।