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सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया निर्देश, अब सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान चलाना होगा अनिवार्य

सिनेमाहाल में राष्ट्रगान चलाना अनिवार्य हो गया

Updated on: 30 Nov 2016, 07:51 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए देशभर के सिनेमा हॉल में फिल्म के शुरू होने से पहले राष्ट्रगान चलाने और स्क्रीन पर राष्ट्रीय ध्वज को दिखाने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिनेमा हाल में मौजूद सभी लोगों को राष्ट्रगान के सम्मान के रूप में खड़े भी होना चाहिए। इस मामले में दाखिल की गई याचिका में  देशभर में सिनेमा हॉल में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाए जाने को अनिवार्य किए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की मांग की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रगान को किसी अवांछित वस्तु पर भी नहीं छापा जाना चाहिए। कोर्ट ने राष्ट्रगान को नाटकीय तरीके से भी फिल्माने पर भी रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को एक हफ्ते के भीतर लागू किए जाने का आदेश देते हुए कहा केंद्र सरकार इस फैसले के बारे में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अवगत कराए। अदालत ने कहा कि सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान के दौरान सभी लोगों को खड़ा होना चाहिए। इसके साथ ही राष्ट्रगान के दौरान राष्ट्रीय ध्वज को भी दिखाया जाना चाहिए।