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ब्लैक मनी जमा करोगे तो पकड़े जाओगे, 2.5 लाख से अधिक अघोषित आय पर लगेगा जुर्माना

राजस्‍व सचिव ने कहा, '10 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर के भीतर ढाई लाख रुपये से अधिक जमा करने वाले हर खाते की रिपोर्ट रखी जाएगी।

Updated on: 10 Nov 2016, 12:38 PM

नई दिल्ली:

सरकार की नज़र अब आपके काले धन पर है, यही वजह है कि सरकार ने नोटों को बैन किया है। अब काले धन को सफेद करने के लिये अब आपको टैक्स देना होगा।

अघोषित आय पर प्रशासन अब आपको धर दबोचने की तैयारी कर चुका है। जिसकी शुरुआत आज से ही हो रही है। ढाई लाख से ज्यादा अघोषित पैसे पर आपको 200 फीसदी का टैक्स देना पड़ेगा और जुर्माना भी।

आपके एक हजार और पांच सौ के नोट को बदलने के लिये 50 दिन की समय सीमा तय की गई है। 

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राजस्‍व सचिव हसमुख अधिया ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, '10 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर के भीतर ढाई लाख रुपये से अधिक जमा करने वाले हर खाते की रिपोर्ट रखी जाएगी। टैक्‍स विभाग इसको जमाकर्ता के इनकम टैक्‍स रिटर्न्‍स से इसका मिलान करेंगे और हिसाब नहीं मिलने पर उचित कार्यवाही की जाएगी।'

एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान राजस्व सचिव ने कहा कि पैसे जमा करने के बाद बैंक इस बारे में रिपोर्ट रखेंगे। इस मामले में जमाकर्ता की घोषित राशि का रिकॉर्ड नहीं मिलने पर इसे कर चोरी के रूप में देखा जाएगा।

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हसमुख अधिया ने कहा, 'इस तरह के मामले को कर चोरी के केस के रूप में देखा जाएगा और इस संबंध में आयकर एक्‍ट के सेक्‍शन 270(ए) के तहत उस पर पैनल्‍टी और 200 प्रतिशत तक का जुर्माना लगाया जाएगा।''