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यूपी में 500-1000 के पुराने नोट देकर करा सकते हैं ज़मीन की रजिस्ट्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बैन करने का ऐलान किया था।

Updated on: 16 Nov 2016, 10:49 AM

highlights

  • ज़मीन की रजिस्ट्री में मान्य होंगे 500-1000 के नोट
  • 24 नवंबर तक करा सकते हैं रजिस्ट्री
  • सीएम ने कहा- नोटबंदी से लोग हो रहे हैं परेशान

यूपी:

कालेधन पर लगाम लगाने के लिए 500-1000 नोट पर पीएम मोदी के बैन लगाने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने मंगलवार को बयान देते हुए कहा कि यूपी में जमीन के रजिस्ट्रेशन में 500 और 1000 रुपए के नोट मान्य होंगे।

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अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि जिन्हें अपनी जमीन का रजिस्ट्रेशन कराना है, वे बैन हो चुके 500 और 1000 रुपए के नोट देकर 24 नवंबर तक रजिस्ट्री करा सकते हैं।

मंगलवार को अपनी गाजीपुर रैली में केंद्र के नोटबंदी के फैसले को जल्दबाजी में किया गया फैसला करार देते हुए अखिलेश ने कहा था,' केंद्र सरकार ने बिना तैयारी के फैसला लिया है। अब सरकार की पोल खुल गई है। नोटबंदी के इस फैसले के बाद लोग परेशान हो रहे हैं।' उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में लोग खाने-पीने की चीजों को तरस गए हैं।

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गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बैन करने का ऐलान किया था। हालांकि, लोगों को हो रही दिक्कतों को लेकर सरकार ने 18 नवंबर तक नेशनल हाईवे पर स्थित टोल प्लाजों पर कोई शुल्क नहीं देने का ऐलान किया। दिल्ली में सभी एयरपोर्ट पर 21 नवंबर तक पार्किंग का शुल्क नहीं लिया जाएगा। वहीं, 24 नवंबर तक रेलवे में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट स्वीकार किए जाएंगे। कैटरिंग वालों को भी ये नोट दिए जा सकते हैं।