अपनी आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए विशाल ने मांगी जैन मुनि से माफी
जैन मुनि तरूण सागर पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर आलोचनाओं का शिकार हुए संगीतकार विशाल ददलानी आज सुबह जैन मुनि से मिलने पहुंचे। विशाल ने आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए जैन मुनि से माफी मांगी।
नई दिल्ली:
जैन मुनि तरूण सागर पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर आलोचनाओं का शिकार हुए संगीतकार विशाल ददलानी आज सुबह जैन मुनि से मिलने चडीगढ़ पहुंचे। विशाल ने आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए जैन मुनि से माफी मांगी। विशाल ने कहा कि “गुरू जी ने उनकी मांफी स्वीकार कर ली है और हमने दोस्ती की एक नई शुरूआत की है।”
'Guruji' (Jain Muni Tarun Sagar) accepted my apology, I think we've also developed friendship bond: Vishal Dadlani pic.twitter.com/DjNotRihwa
— ANI (@ANI_news) September 21, 2016
क्या है पूरा मामला
26 अगस्त को हरियाणा की विधानसभा में जैन मुनि तरुण सागर महाराज ने एक घंटे का प्रवचन दिया था। विधानसभा में हुए इस प्रवचन पर सत्तापक्ष के साथ-साथ विपक्षी दलों में सर्वसम्मति बनाई गई थी। प्रवचन के बाद से ही यह मामला चर्चा में आ गया था और इसी दौरान आप नेता विशाल ददलानी व तहसीन पूनावाला ने सोशल मीडिया पर जैन मुनि पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और उनका मजाक उड़ाया था। उनकी इस टिप्पणी के बाद जैन समाज में बवाल हो गया।
विशाल पहले भी मांग चुके हैं माफी
इससे पहले ददलानी ने ट्विटर पर जैन मुनि से माफी भी मांगी थी व आप के कट्टर समर्थक विशाल ने सक्रिय राजनिति से छोड़ने का भी फैसला किया था। हांलाकि उनका कहना था कि धर्म और राजनीति को अलग ही रखना चाहिए। जिसके बाद जैन मुनि तरुण सागर ने कहा कि वो सन्त है और उन्हें पहले भी कोई तकलीफ नहीं थी और उन्होंने ददलानी को माफ कर दिया।
किसने दर्ज करायी एफआईआर
विशाल ददलानी और तहसीन पूनावाला के खिलाफ अंबाला छावनी में पुलिस ने 28 अगस्त को एफआईआर दर्ज की थी। उन पर शहर के एक व्यक्ति ने जैन मुनि के बारे में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालकर जैन समुदाय के लोगों की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। जिसके बाद अंबाला में विशाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 295, 153, 509 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। उन पर अलग अलग जगह पर कई एफआईआर दर्ज हुई।
गिरफ्तारी पर लगी रोक
19 सिंतबर को इस मामले में विशाल को अंबाला सेशन कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने ददलानी की अग्रिम जमानत याचिका पर हुई बहस में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने उपरांत गिरफ़्तारी पर रोक लगा दी।
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