MRP से अधिक कीमत पर खाद्य व पेय पदार्थ बेचने वालों को अब जाना होगा जेल
एयरपोर्ट्स, मल्टीप्लेक्स और होटल आदि कई स्थानों पर पैक्ड वाटर बोतल और सॉफ्ट ड्रिंक्स को MRP से अधिक बेचने पर अब जेल या जुर्माना जैसी सजा हो सकती है।
नई दिल्ली:
एयरपोर्ट्स, मल्टीप्लेक्स और होटल आदि कई स्थानों पर पैक्ड वाटर बोतल और सॉफ्ट ड्रिंक्स को MRP से अधिक बेचने पर अब जेल या जुर्माना जैसी सजा हो सकती है। बिक्री से संबन्धित ऐसी शिकायत आने पर सरकार ने यह कानूनी प्रावधान किया है।
उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि,'एमआरपी से अधिक कीमत वसूलना कानून का उल्लंघन है। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि एयरपोर्ट्स, मल्टीप्लेक्स और होटलों में पैक्ड वाटर बोतल की बिक्री एमआरपी से अधिक कीमत पर हो रही है। इसे रोकने की जरूरत है'।
तय MRP(अधिकतम खुदरा मूल्य) से अधिक कीमत पर सामान बेचना अपराध है। पासवान ने कहा ' मंत्रालय के पास ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश है और यदि उपभोक्ता इस मामले में शिकायत दर्ज करवाते हैं तो कार्रवाई जरूर की जाएगी'।
उन्होंने कहा कि 'पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर बोतल की बिक्री इन स्थानों पर 10-20 फीसदी अधिक कीमत पर की जा रही है, जबकि कुछ मामलों में वाटर बोतल पर एमआरपी होती ही नहीं है'। 'उपभोक्ताओं को और अधिक जागरुकता के साथ इस संबंध में शिकायत करनी होगी। तभी कार्रवाई संभव है'।
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