उत्तराखंड में 2013 के बाढ़ पीड़ितों को मिलेगा 50 फीसदी ज्यादा मुआवजा
उत्तराखंड हाइकोर्ट ने निर्देश दिया है कि 2013 के बाढ़ पीडितों के मुनआवज़े में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की जाए।
नैनीताल:
उत्तराखंड हाइकोर्ट ने निर्देश दिया है कि 2013 के बाढ़ पीडितों के मुनआवज़े में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की जाए। इसके साथ ही उन बच्चों की पढाई-लिखाई के लिये 7500 रुपये हर महीने दिया जाए जिनके परिवार के कमाने वाले सदस्य बाढ़ के दौरान मारे गए थे।
हाईकोर्ट के जज राजीव गुप्ता और आलोक सिंह की बेंच ने दायर हुई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किया। याचिका बीजेपी नेता अजेंद्र अजय और प्रकाश पंत ने दायर की थी और मांग किया था कि मुआवज़े की राशि बढ़ाई जाए।
याचिका में कहा गया है कि जो राशि तय की गई है वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि छोटे मोटे निर्माण के काम पर भी करोड़ रुपये खर्च हो जाते हैं। मामले को संज्ञान में लेते हुए अदालत ने मुआवज़े की राशि 50 फीसदी बढ़ाने का निर्देश दिया है। साथ ही मारे गए लोगों के परिवारों के नाबालिग बच्चों के लिये 7500 रुपये प्रति माह देने के भी आदेश दिये हैंजबतक कि वो बालिग नहीं हो जाते।
उत्तराखंड में साल 2013 में बादल फटने से बाढ़ आ गई थी, जिससे भारी तबाही हुई थी।
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