उन्नाव गैंगरेपः इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, हिरासत नहीं सेंगर को करो गिरफ्तार
उन्नाव गैंगरेप मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई को विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं।
नई दिल्ली:
उन्नाव गैंगरेप मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रूख अपनाते हुए मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को हिरासत में नहीं बल्कि गिरफ्तार करने का आदेश दिया। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने जमानत पर छूटे आरोपियों की जमानत को भी निरस्त करने के आदेश दिए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को 2 मई तक इस मामले की प्रोग्रेसिव रिपोर्ट देने का भी आदेश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश डी.बी. भोसले और न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखे पत्र पर यह आदेश दिया। इससे पहले अदालत ने इस पत्र का संज्ञान लेते हुये इसे जनहित याचिका में तब्दील करके इस मामले पर सुनवाई शुरू की थी।
गौरतलब है कि गैंगरेप के मुख्य आरोपी उन्नाव से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ पुलिस ने भारी दबाव के बाद पाक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया था।
और पढ़ें: बीजेपी का आरोप, कठुआ-उन्नाव गैंगरेप पर राजनीति कर रहा है विपक्ष, तुरंत हुई कार्रवाई
इस मामले में पीड़िता की बात नहीं सुनने को लेकर यूपी पुलिस के कई अधिकारियों पर गाज गिरने के बाद इसकी जांच राज्य सरकार ने सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई ने गैंगरेप के मामले में तीन अलग-अलग एफआईआर दर्ज करने के बाद कुलदीप सिंह सेंगर को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया था।
इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की फजीहत होने के बाद इस मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी थी। एसआईटी रिपोर्ट सामने आने के बाद कई अधिकारियों पर इसकी गाज गिरी।
और पढ़ें: उन्नाव गैंगरेप केस की CBI करेगी जांच, बीजेपी MLA कुलदीप सेंगर के खिलाफ FIR दर्ज
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Akshaya Tritiya 2024: 10 मई को चरम पर होंगे सोने-चांदी के रेट, ये है बड़ी वजह
-
Abrahamic Religion: दुनिया का सबसे नया धर्म अब्राहमी, जानें इसकी विशेषताएं और विवाद
-
Peeli Sarso Ke Totke: पीली सरसों के ये 5 टोटके आपको बनाएंगे मालामाल, आर्थिक तंगी होगी दूर
-
Maa Lakshmi Mantra: ये हैं मां लक्ष्मी के 5 चमत्कारी मंत्र, जपते ही सिद्ध हो जाते हैं सारे कार्य