हेलमेट होने पर भी भरना पड़ सकता है जुर्माना, जानें कैसे बचें फाइन से
ऐसा इसलिए है कि संशोधित मोटर वाहन अधिनियम में खराब गुणवत्ता वाले हेलमेट पहनने पर चालान काटने का प्रावधान रखा गया है.
highlights
- मानकों के विपरीत हेलमेट पहनने पर भी अगले माह से भरना होगा जुर्माना.
- भारतीय मानक ब्यूरो ने तैयार किए हैं हेलमेट के नए मानक.
- मिलेंगे मानकों के अनुरूप नए डिजाइन के हल्के, मजबूत और हवादार हेलमेट.
नई दिल्ली:
यातायात (Traffic) के नए-नए लागू हुए नियमों ने वाहन चालकों के मन में एक खौफ सा बैठा दिया है. आलम यह है कि हजारों और कहीं-कहीं लाखों रुपए का जुर्माना (Fine) भरने के बाद भले ही लोगों में गुस्सा दिख रहा है, लेकिन धीरे-धीरे ही सही उनमें यातायात नियमों को लेकर जागरूकता भी आ रही है. खासकर बगैर हेलमेट (Helmet) पहने वाहन चलाने वाले दुकानों पर भीड़ लगाए खड़े हैं. लाइट फांदना और हेलमेट पहने बगैर वाहन चलाना सबसे सामान्य यातायात उल्लंघन हुआ करता था. हालांकि आपको यह जानकर और आश्चर्य होगा कि हेलमेट पहनने के बावजूद इस श्रेणी में आपका चालान कट सकता है. ऐसा इसलिए है कि संशोधित मोटर वाहन अधिनियम में खराब गुणवत्ता वाले हेलमेट पहनने पर चालान काटने का प्रावधान रखा गया है.
यह भी पढ़ेंः अमेरिका-ईरान में युद्ध जैसे हालात, सऊदी अरामको पर ड्रोन हमले के बाद तैनात की मिसाइलें
अगले महीने से लागू होगा नियम
हालांकि फिलहाल यह नियम लागू नहीं है, लेकिन अगले महीने से इसके लिए भी चालान काटा जाना शुरू कर दिया जाएगा. संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के इस प्रावधान को अमली-जामा पहनाने से पहले सरकार दो पहिया वाहन चालकों के लिए नए डिजाइन (New Design) के हल्के, मजबूत और हवादार हेलमेट मुहैया कराने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है. आंकड़े गवाह है कि हेलमेट नहीं पहनने से देश भर में हर रोज 28 दुपहिया चालकों की सड़क हादसों में मौत हो जाती है. भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) अगले महीने इस संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी कर देगा. इसके बाद ही संशोधित अधिनियम में इसे शामिल करने की अधिसूचना जारी होगी.
यह भी पढ़ेंः पिता के तानों से तंग लड़की ने रची अपने ही कत्ल की साजिश, फिर जो हुआ वो होश उड़ाने वाला था
हेलमेट के ये हैं नए मानक
इन आंकड़ों को देखते हुए ही संशोधित अधिनियम में हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माना बढ़ाने के अलावा गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर भी फैसला किया गया है. नए मानकों के तहत हेलमेट का वजन (Weight) एक किलो 200 ग्राम से कम होगा, जबकि वर्तमान में 1.5 किलो अथवा इससे अधिक वजन के बेडोल हेलमेट बनाए जाते हैं. नए मानकों वाले हेलमेट का डिजाइन ऐसा होगा कि हवा (Airy) का आवागमन सही हो. साथ ही हल्के और हवादार हेलमेट पहनने में बोझिल भी नहीं होंगे. भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के सहयोग से हल्के व हवादार हेलमेट संबंधी नए मानक तैयार किए गए हैं.
यह भी पढ़ेंः भारतीय कप्तान विराट कोहली को पीछे छोड़, आगे बढ़े आस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ
कंपनी पर दो लाख जुर्माना
यही नहीं, नए मानकों के अनुरूप हेलमेट नहीं पहनने पर यदि वाहन चालकों से जुर्माना वसूला जाएगा, तो मानकों (Standards) के विपरीत हेलमेट बना रही कंपनियां भी नहीं बच सकेंगी. प्राप्त जानकारी के अनुसार बीआईएस 15 अक्तूबर तक हेलमेट संबंधी निर्देश जारी कर देगी. इसके बाद गैर बीआईएस हेलमेट ब्रिकी पर कंपनी को दो लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा.
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Lok Sabha Election 2024: PM मोदी ने नामांकन के लिए क्यों चुना यह खास दिन? सामने आई चौंकाने वाली वजह
-
Guru Asta 2024: आज गुरु होंगे अस्त, इन राशियों को होगा बंपर लाभ, होगी जबरदस्त कमाई
-
Angarak Yoga 2024: मंगल के गोचर से बना अंगारक योग, इन राशियों के जीवन में छा जाएगा अंधेरा
-
Vastu Tips For Kitchen: इस दिशा में होती है रसोई तो घर वाले हमेशा रहते हैं कंगाल