Post Office: सिर्फ 1000 रुपए के निवेश से करें शुरुआत, कम समय में ही बन जाएंगे लखपति
Post Office scheme: अगर आप भी भविष्य की चिंताओं को लेकर चिंतित हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. क्योंकि किसान विकासपत्र के माध्यम से आप कम टाइम में ही अपने पैसे दोगुने कर सकते हैं.
highlights
- सबसे कम टाइम में पैसा हो जाएगा दोगुना, करना होगा ये आसान काम
- किसान विकास पत्र स्कीम से जुड़कर मिलते हैं कई अन्य लाभ
- 7.5 प्रतिशत सालाना ब्याज करती है फिलहाल ऑफर
नई दिल्ली :
Post Office scheme: अगर आप भी भविष्य की चिंताओं को लेकर चिंतित हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. क्योंकि किसान विकासपत्र के माध्यम से आप कम टाइम में ही अपने पैसे दोगुने कर सकते हैं. यही नहीं पोस्ट ऑफिस की स्कीम जोखिम फ्री होती है. यानि शेयर मार्केट से इसका कोई लेना-देना नहीं होता. फिलहाल इस स्कीम में निवेश पर फिलहाल 7.5 प्रतिशत सालाना ब्याज ऑफर किया जा रहा है. यही नहीं कई अन्य लाभ भी स्कीम से जुड़कर आपको मिल सकते हैं. साथ ही स्कीम की खास बात ये है कि सिर्फ 1000 रुपए के निवेश से आप स्कीम से जुड़ सकते हैं..
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क्या है पात्रता?
पोस्ट ऑफिस से मिली जानकारी के अनुसार, किसान विकास पत्र स्कीम में निवेश करने के लिए एक अकेला वयस्क अकाउंट खोल सकता है. साथ ही तीन लोग तक मिलकर ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं. इतना ही नहीं नाबालिग की ओर से या विकृत दिमाग वाले व्यक्ति की ओर से एक अभिभावक और अपने नाम पर 10 साल से अधिक उम्र का नाबालिग भी पोस्ट ऑफिस किसान विकास पत्र अकाउंट खोल सकता है.स्कीम का खास बात ये है कि इसमें उम्र की कोई ज्यादा समय-सीमा नहीं रखी गई है. इस स्कीम के तहत कितने भी अकाउंट खोले जा सकते हैं. जमा राशि वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित मेच्योरिटी अवधि पर मेच्योर होंगी, जो जमा की तारीख पर लागू होती है. इस स्कीम में 115 महीने (9 साल और 7 महीने) में निवेश की रकम दोगुना हो जाती है..
पहले क्लोज करा सकेंगे अकाउंट
आपको बता दें कि किसान विकास पत्र अकाउंट को मेच्योरिटी से पहले भी विशेष परिस्थिति में बंद कराया जा सकता है. सिंगल अकाउंट या ज्वाइंट अकाउंट में किसी एक या सभी खाताधारकों की मृत्यु होने पर भी अकाउंट को बंद कराया जा सकता है. साथ ही राजपत्रित अधिकारी होने के नाते गिरवीदार द्वारा जब्ती पर या जब कोर्ट का कोई आदेश हो तो इसे बंद कराया जा सकता है. इस अकाउंट को जमा की तारीख से 2 साल और 6 महीने के बाद बंद कराए जाने का प्रावधान है.
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