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बीजेपी नेता प्रियंका शर्मा की अवमानना याचिका पर पश्‍चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

प्रियंका को पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मज़किया फोटो पोस्ट करने के लिए गिरफ्तार किया गया था. बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगने की हिदायत के साथ उन्हें ज़मानत दे दी थी.

Updated on: 01 Jul 2019, 01:36 PM

नई दिल्‍ली:

सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता प्रियंका शर्मा के भाई की ओर से दायर अवमानना याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को अवमानना नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है. याचिका के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद प्रियंका की रिहाई में पश्चिम बंगाल सरकार ने देरी की. प्रियंका को पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मज़किया फोटो पोस्ट करने के लिए गिरफ्तार किया गया था. बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगने की हिदायत के साथ उन्हें ज़मानत दे दी थी.

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प्रियंका शर्मा के भाई राजीब शर्मा ने याचिका में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन बताया था और सुप्रीम कोर्ट से इसमें दखल देने की मांग की थी. ममता बनर्जी की बनावटी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में पश्चिम बंगाल की महिला बीजेपी नेता प्रियंका शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था.

प्रियंका शर्मा पर आरोप है कि उन्‍होंने यह बनावटी फोटो अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट की थी और फोटो पोस्‍ट करते ही यह सोशल मीडिया पर शेयर किया जाने लगा था. बता दें कि बनावटी फोटो में ममता को मेट गाला इवेंट में एक्ट्रेस प्रियंका चौपड़ा की तरह दिखाया गया था.

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ममता बनर्जी की यह बनावटी फोटो वायरल हो गई थी. इसके बाद दासनगर पुलिस थाना पुलिस ने प्रियंका शर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी. प्राथमिक जांच के बाद प्रियंका शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया था. मामले की जांच साइबर क्राइम सेल कर रही है.