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गौतमबुद्ध नगर में लागू हुआ धारा 144, इन काम पर लगी रोक, रहेगी पुलिस की नजर

पुलिस का कहना है कि किसी भी धार्मिक स्थल, पब्लिक प्लेस और जुलूस जैसे दूसरे कार्यक्रम में लाउडस्पीकर की आवाज हाई कोर्ट के तय मानकों से अधिक नहीं होना चाहिए.

Updated on: 03 Apr 2024, 10:53 PM

नई दिल्ली:

Noida Police: गौतमबुद्ध नगर जिले में धारा 144 लागू कर दिया गया है. माना जा रहा है कि ये फैसला अलविदा जुमा, ईद, रामनवमी और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. जानकारी के मुताबिक ये धारा 144 नियम 26 अप्रैल 2024 तक लागू रहेगा. इस संबंध में अपर पुलिस आयुक्त सिक्योरिटी एंड लॉ मेनेजमेंट शिवहरी मीणा ने जानकारी दी है कि जिले में धारा 144 लागू कर दिया गया है. अगर कोई इस कानून का पालन न करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा. 

गौतमबुद्ध नगर पुलिस का कहना है बिना आदेश के किसी भी तरह का जूलुस और प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है. इसके अलावा एक जगह पर पांच या उससे अधिक व्यक्ति के खड़े होने का परमिशन नहीं होगा. इतना ही नहीं किसी भी सरकारी ऑफिस के ऊपर से या उसके 1 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह के ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं होगी. ये पूरी तरह बैन है. अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता है तो पुलिस उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है.

इन पर रहेगी नजर

पुलिस का कहना है कि किसी भी धार्मिक स्थल, पब्लिक प्लेस और जुलूस जैसे दूसरे कार्यक्रम में लाउडस्पीकर की आवाज हाई कोर्ट के तय मानकों से अधिक नहीं होना चाहिए बल्कि ध्वनि की सीमा तय डेसीबल तक ही होना चाहिए. लोगों को एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करना चाहिए. किसी को भी विवादित जगह पर पुजा-अर्चना करना, नमाज अदा करना के इजाजत नहीं होगी इसके साथ ही लोग ऐसे काम के लिए किसी अन्य को उकसाने की कोशिश न करें. अगर कहीं पब्लिक जगह पर नमाज अदा की जा रही है तो वहां पूजा करने की इजाजत नहीं होगी. 

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