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माफिया मुख्तार अंसारी को वाराणसी कोर्ट से मिली राहत, इस मामले में सजा पर लगाई रोक

Mukhtar Ansari: मुख्तार अंसारी को वाराणसी की जिला जज की अदालत ने मंगलवार को बड़ी राहत दी. अंसारी को रुंगटा परिवार को धमकी देने के आरोप में राहत मिली है.

Updated on: 17 Jan 2024, 06:11 AM

नई दिल्ली:

Mukhtar Ansari: माफिया मुख्तार अंसारी को वाराणसी की जिला जज की अदालत ने मंगलवार को बड़ी राहत दी. दरअसल, अंसारी ने रुंगटा परिवार को धमकी के मामले में सजा के खिलाफ अपील दाखिल की थी. इस अपील पर प्रभारी जिला जज अनुतोष कुमार शर्मा की कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की सजा पर रोक लगा दी साथ ही विपक्षी को नोटिस जारी किया है. वहीं कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को करेगा. बता दें कि मुख्तार अंसारी को 15 दिसंबर को एसीजेएम-प्रथम (एमपी/एमएलए) उज्ज्वल उपाध्याय की कोर्ट ने धमकी के मामले में दोषी पाया था और उसे साढ़े पांच साल की सजा सुनाई थी. इसके साथ ही कोर्ट ने अंसारी पर अर्थ दंड भी लगाया था. कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने सत्र न्यायालय में अपील दाखिल की है.

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अपील में क्या कहा गया

मुख्तार अंसारी के वकील की ओर से दायर की गई अपील में कहा गया कि लोअर कोर्ट ने अपना निर्णय विधि के अनुरूप नहीं होकर सरसरी तौर से दिया है. रुंगटा अपहरण कांड से संबंधित एक ही संव्यवहार में दो एफआईआर कहीं से भी उचित नहीं थी. इस बारे में सीबीआई कोर्ट को भी उस वक्त कोई जानकारी नहीं दी गई थी. बता दें कि रुंगटा अपहरण कांड में सीबीआई कोर्ट ने आरोपी को बरी किया था. आरोपी के खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं था, जिससे उसके मुवक्किल को दोषी ठहराया जा सके.

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अभियोजन पक्ष ने लगाया साजिश का आरोप

धमकी देने के मामले में घटनास्थल पर आरोपी का रहना अति आवश्वक है. अभियोजन पक्ष ने इसे साजिश का आरोप में बता जो विधि व्यवस्था के अनुरूप नहीं है. इसके साथ ही लोअर कोर्ट से सजा संबंधित आदेश को निरस्त करने की गुहार लगाई गई थी. पूरे मामले में नंद किशोर रुंगटा के अपहरण के बाद उनके परिवार वालों को बम में उड़ाने की धमकी दी गई थी. इसके बाद महावीर प्रसाद रुंगटा ने भेलूपुर थाने में 5 नवंबर 1997 को मुकदमा दर्ज कराया था. उसके बाद पुलिस ने विवेचना के बाद धमकी के मामले में मुख्तार के खिलाफ उसी समय आरोप पत्र दाखिल भी कर दिया था.

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