वसुंधरा राजे की बढ़ी मुश्किलें, हाई कोर्ट ने गौरव यात्रा के खर्च का ब्यौरा देने का दिया आदेश
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को सूचीबद्ध कर दी है और पार्टी पदाधिकारियों से दस्तावेज तैयार करके आने को कहा है।
जयपुर:
राजस्थान हाई कोर्ट ने शनिवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में चल रही राजस्थान गौरव यात्रा पर आने वाले खर्च के विवरण का हलफनामा दाखिल करने को कहा है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को सूचीबद्ध कर दी है और पार्टी पदाधिकारियों से दस्तावेज तैयार करके आने को कहा है।याचिकाकर्ता-अधिवक्ता विभूति भूषण शर्मा ने अदालत में एक जनहित याचिका दाखिल की थी और हाल ही में राज्य सरकार द्वारा एक अगस्त को लोक निर्माण विभाग को यात्रा व्यवस्था के लिए तैयारी करने के दिए आदेश पर सवाल उठाया था। याचिका में यात्रा के दौरान सरकारी खर्च की जांच की मांग की गई है।
याचिका को मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग की अदालत में 10 अगस्त को रखा गया था। अदालत ने राज्य बीजेपी अध्यक्ष मदन लाल सैनी को 16 अगस्त को पार्टी का रुख स्पष्ट करने को कहा था। हालांकि उस दिन बीजेपी के वकील अनुपस्थित रहे थे। जिसके बाद शनिवार को सुनवाई की गई।
और पढ़ें: वसुंधरा राजे की बढ़ी मुश्किलें, 'गौरव यात्रा' के खर्च पर हाई कोर्ट का नोटिस
अधिवक्ता अजीत कुमार शर्मा बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जबकि राज्य सरकार ने अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए राजेंद्र प्रसाद को चुना है।
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