प्लास्टिक की सड़क बनाएगा यह प्रदेश! सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे का होगा इस्तेमाल
Single use plastic ban: केंद्र सरकार ने देश में सिंगल यूज प्लास्टिक ( Single use plastic ban ) पर बैन लगा दिया है. सरकार के इस कदम से न केवल प्रदूषण से छुटकारा मिलेगा, बल्कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी.
नई दिल्ली:
Single use plastic ban: केंद्र सरकार ने देश में सिंगल यूज प्लास्टिक ( Single use plastic ban ) पर बैन लगा दिया है. सरकार के इस कदम से न केवल प्रदूषण से छुटकारा मिलेगा, बल्कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी. इस बीच देश के राज्य हिमाचल प्रदेश ( Himachal Pradesh ) ने प्लास्टिक कचरे ( Single use plastic waste) से निपटने की आकर्षक योजना तैयार की है. हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद (HIMCOSTE) के निदेशक ललित जैन ने कहा कि हम प्लास्टिक को रोड़ में बनाने में इस्तेमाल करते हैं और जो लोग प्लास्टिक बीनते हैं उनके लिए योजना बनाई है। वह 75 रुपए प्रति किलो के भाव से स्थानीय निकाय को बेच सकते हैं. ललित जैन ने आगे कहा कि पहले चरण में हम थर्माकोल की प्लेटें, कप्स, चम्मच आदि जैसी चीज़ों पर ही प्रतिबंध लगा रहे हैं। इन चीज़ों को राज्य में बनने, खरीदने और बेचने पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। सब लोगों को पर्याप्त समय दिया गया है.
हम प्लास्टिक को रोड़ में बनाने में इस्तेमाल करते हैं और जो लोग प्लास्टिक बीनते हैं उनके लिए योजना बनाई है। वह 75 रुपए प्रति किलो के भाव से स्थानीय निकाय को बेच सकते हैं: ललित जैन, निदेशक, हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद (HIMCOSTE) (01.07) pic.twitter.com/ECwZT4AWj7
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 2, 2022
आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लोगों ने सिंगल यूस प्लास्टिक के बैन का स्वागत किया है. एक स्थानीय ने बताया, “यह सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है। इसके पूरे प्रतिबंध के लिए समय चाहिए और समय लगेगा। सरकार इस दिशा में ठीक तरह से कदम उठाए और समय दे जिससे लोग और व्यापारी दोनों खुश रहें।”
पहले चरण में हम थर्माकोल की प्लेटें, कप्स, चम्मच आदि जैसी चीज़ों पर ही प्रतिबंध लगा रहे हैं। इन चीज़ों को राज्य में बनने, खरीदने और बेचने पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। सब लोगों को पर्याप्त समय दिया गया है: ललित जैन, निदेशक, हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद (01.07) pic.twitter.com/BXSSqObuJk
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 2, 2022
पर्यावरण एक्ट धारा 15 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी
दरअसल, सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब ऐसी प्लास्टिक की बनी चीजों से है, जिनका केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जाता है. अब देश में ऐसे प्रोडेक्ट पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे. यही नहीं इसका उल्लघंन करने वाले खिलाफ पर्यावरण एक्ट धारा 15 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 7 साल की जेल और 1 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है. देश में प्लास्टिक को प्रदूषण फैलाने का मुख्य कारण माना जा रहा है. केंद्र सरकार के अनुसार देश में 2018-19 में 30.59 लाख टन और 2019-20 में 34 लाख टन से अधिक सिंगल यूज प्लास्टिक कचरा रिकॉर्ड किया गया था.
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