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Sanjay Singh Bail: संजय सिंह की जमानत पर कोर्ट ने तय की ये शर्तें, पत्नी ने भरा 2 लाख का बॉन्ड

Sanjay Singh Bail: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह को जमानत देने के लिए कुछ शर्तें तय की है. जिसमें उनका पासपोर्ट सरेंडर करने से लेकर बिना जानकारी के दिल्ली-एनसीआर से बाहर जाना भी शामिल है.

Updated on: 03 Apr 2024, 11:38 AM

नई दिल्ली:

Sanjay Singh Bail: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है. इसके साथ ही उनकी पत्नी ने 2 लाख रुपये का बेल बॉन्ड भी भरा है. आप नेता के वकीलों ने बुधवार सुबह राउज एवेन्यू कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के जमानत आदेश के बारे में जानकारी दी. संजय सिंह के वकील ने कहा कि, उनकी जमानत बॉन्ड भरने के लिए जमानतदार संजय सिंह की पत्नी हैं.

'आप' सांसद संजय सिंह के वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किल एक सांसद हूं, ऐसे में उनके भागने का खतरा भी नहीं है. वहीं ईडी ने कहा कि हम केवल यह बताना चाहते हैं कि शर्त यह है कि संजय सिंह दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला के मामले में अपनी भूमिका के बारे में प्रेस के साथ चर्चा नहीं कर सकेंगे. इसके साथ ही कोर्ट ने संजय सिंह को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने को भी कहा है.

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कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत पर तय की ये शर्तें

1. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत पर जो शर्तें तय की हैं उनमें कहा गया है कि वह दिल्ली-एनसीआर छोड़कर नहीं जाएंगे. अगर किसी वजह से उन्हें दिल्ली से बाहर जाना पड़े तो उन्हें इसकी अग्रिम सूचना प्रशासन को देनी होगी. इसके साथ ही एनसीआर छोडने की स्थिति में उन्हें अपनी यात्रा के विवरण को आईओ के साथ साझा करना होगा. साथ ही उन्हें अपनी लोकेशन शेयरिंग भी ऑन रखनी होगी. जिसे उन्हें आईओ के साथ साझा करना होगा.

2. आप नेता संजय सिंह की जमानत के लिए कोर्ट ने दूसरी शर्त ये रखी गई है कि वह दिल्ली शराब घोटाले मामले और इसमें अपनी भूमिका को लेकर मीडिया में या फिर सार्वजनिक तौर पर किसी तरह की टिप्पणी या उसपर लेकर चर्चा नहीं करेंगे.

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3. कोर्ट ने कहा है कि संजय सिंह को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा. साथ ही पासपोर्ट को कोर्ट के समक्ष जमा करना भी एक जरूरी शर्त रखी गई है.

4. इनके अलावा संजय सिंह को जांच में सहयोग करने को कहा गया है. कोर्ट ने कहा है कि वह जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएंगे.

5. राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत के लिए पांचवीं शर्त ये रखी है कि वह सबूतों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेंगे.

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