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Delhi: अंकित सक्सेना हत्याकांड में तीन दोषियों को आजीवन कारावास, जानें क्या है पूरा मामला

Delhi: राजधानी दिल्ली के बहुचर्चित अंकित सक्सेना हत्याकांड में गुरुवार को फैसला आ गया. तीस हजारी कोर्ट ने तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

Updated on: 07 Mar 2024, 07:25 PM

नई दिल्ली:

Delhi Ankit Saxena Murder Case: राजधानी दिल्ली में फरवरी 2018 में हुई अंकित सक्सेना की हत्या के मामले में गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया. फोटोग्राफर अंकित सक्सेना की हत्या के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही अदालत ने दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि अंकित सक्सेना की हत्या अंतर धार्मिक प्रेम संबंधों के चलते कर दी गई थी. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दोषियों की उम्र को देखते हुए उन्हें मौत की सजा नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने जुर्माने की रकम अंकित के परिवार को देने का आदेश दिया है.

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इन दोषियों को हुई उम्रकैद

कोर्ट ने गुरुवार को तीन आरोपियों मोहम्मद सलीम, अकबर अली और उसकी पत्नी शाहनाज बेगम को अंकित सक्सेना की हत्या का दोषी करार दिया. उसके बाद कोर्ट ने कहा कि दोषियों की उम्र और आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें मौत की सजा नहीं दी जा सकती. बता दें कि इससे पहले एडिशनल सेशन जज सुनील कुमार शर्मा की अदालत ने वैज्ञानिक साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही पर भरोसा जताते हुए 23 दिसंबर 2023 को तीनों को हत्या का दोषी करार दिया था. अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में यह साबित कर दिया कि अंकित सक्सेना की हत्या दूसरे समुदाय की लड़की के साथ प्रेम संबंध होने की वजह से की गई.

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फैसले से संतुष्ट नहीं अंकित का परिवार

अंकित सक्सेना हत्याकांड में छह साल बाद आए फैसले से अंकित का परिवार संतुष्ट नहीं है. परिवार का कहना है कि आरोपियों को फांसी मिलनी चाहिए. उन्होंने जिस तरह का कृत्य किया है उसके लिए उन्हें फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए. परिवार का कहना है कि कोर्ट के फैसले के खिलाफ वे हाईकोर्ट में अपील करेंगे.

क्या था पूरा मामला

बता दें कि पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर में फरवरी 2018 में अंकित सक्सेना की हत्या कर दी गई थी. हत्या के पीछे की वजह प्रेम प्रसंग के अदालत ने हत्या के लिए अंकित की प्रेमिका की मां शहनाज बेगम, पिता अकबर अली और मामा मोहम्मद सलीम को दोषी करार दिया था, जिन्हें 7 मार्च को सजा सुनाई गई.

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