कोर्ट से सोमनाथ भारती को बड़ी राहत, अब बने रहेंगे विधायक
दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट से आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती (AAP MLA Somnath Bharti) को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने सोमनाथ भारती की सजा निलंबित कर दी है.
नई दिल्ली:
दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट से आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती (AAP MLA Somnath Bharti) को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने सोमनाथ भारती की सजा निलंबित कर दी है. फिलहाल सोमनाथ भारती मालवीय नगर से विधायक बने रहेंगे. पिछले दिनों अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (All India Institute of Medical Sciences) के सुरक्षाकर्मी से मारपीट किए जाने के साल 2016 के एक मामले में अदालत ने सोमनाथ भारती को 2 साल की सुनाई थी.
आपको बता दें कि पिछले दिनों सोमनाथ भारती को एम्स के सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट के मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई थी. दो साल की सजा के चलते सोमनाथ भारती की विधायकी चली गई थी और मालवीय नगर सीट खाली हो गई थी. लेकिन, अब दिल्ली की एक अदालत ने सजा निलंबित कर दी है, इसलिए सोमनाथ भारती फिर मालवीय नगर के विधायक बने रहेंगे.
A sessions court in Delhi has suspended a magistrate court order convicting AAP MLA Somnath and sentencing him to two years imprisonment in connection with an assault case involving security guards of AIIMS, Delhi.
— ANI (@ANI) January 28, 2021
जानें क्या है पूरा मामला
दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में आप विधायक सोमनाथ भारती ने साल 2016 में एक सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट कर ली थी. कई सालों के बाद इस मुकदमें में शनिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुना दिया. कोर्ट ने अपने फैसले में आप विधायक को दो साल की जेल के साथ एक लाख रूपये जुर्माना भी किया है अगर जुर्माना नहीं दिया तो सजा एक महीने ज्यादा बढ़़ सकती है. आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने अपने समर्थकों के साथ साल 2016 में एम्स कर्मचारियों के साथ मारपीट कर ली थी.
5 साल बाद आया मुकदमे का फैसला
लगभग 5 साल तक चले इस मुकदमें आखिर कार शनिवार को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडे ने भारती को भारतीय दंड संहिता की मारपीट करने, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में दोषी ठहराया. आपको बता दें कि इन सभी मामलों में अधिकतम दो साल की सजा का प्राविधान है. आपको बता दें कि फिलहाल सोमनाथ भारत उत्तर प्रदेश की जेल में बंद हैं.
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