मोदी सरकार को 'ये' बताइए, 50000000 (पांच करोड़) पाइए!
पैसे कमाने के कई तरीके होते हैं लेकिन सभी को इन तरीकों के बारे में नहीं मालूम होता. लेकिन अगर आप कुछ जानकारियों केंद्र सरकार से साझा करते हैं तो आपको पांच करोड़ रुपए तक का इनाम मिल सकता है.
highlights
- ब्लैकमनी होल्डर्स की जानकारी दो इनाम पाओ
- बेनामी संपत्ति की जानकारी देनेवाले को मिलता है 1 करोड़
- कालेधन की जानकारी देने पर 5 करोड़ तक के इनाम का प्रावधान
Patna:
पैसे कमाने के कई तरीके होते हैं लेकिन सभी को इन तरीकों के बारे में नहीं मालूम होता. लेकिन अगर आप कुछ जानकारियों केंद्र सरकार से साझा करते हैं तो आपको पांच करोड़ रुपए तक का इनाम मिल सकता है. दरअसल, विश्व के लगभग सभी देशों की समस्या है ब्लैक मनी. भारत भी इस समस्या से अछूता नहीं है. देश में अभी भी बहुत से ऐसे धनकुबेर हैं जो विदेशों में अपनी काली कमाई का पैसा रखते हैं. अगर इन काले धनकुबेरों के बारे में आपको पास कोई भी जानकारी है तो आपको मोदी सरकार मालामाल कर सकती है.
दरअसल, कालेधन का पता लगाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने ऐसा तरीका निकाला है, जिससे आम आदमी की भी करोड़ो की लाटरी लग सकती है. इसके लिए आपको बस ये करना होगा कि काले धन कुबेरों के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना दोनी होगी और आपके केंद्र सरकार द्वारा 5 करोड़ तक की राशि बतौर इनाम दी जाएगी. इतना ही नहीं आपका नाम भी गुप्त रहेगा. इस बात का भरोसा स्वयं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया है.
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कैसे दें काले धन के कुबेरों की जानकारी
अगर आपके पास काले धन कुबेरों से जुड़ी कोई भी जानकारी है तो उसे केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा है कि उसके ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर दिया जा सकता है. इसके अलावा इनकम टैक्स विभाग को पत्र लिखकर भी आप जानकारी दे सकते हैं. शिकायत करने के लिए आपके पास पैन नंबर या आधार कार्ड होना जरूरी नहीं है. हालांकि, ऑनलाइन ब्लैक मनी की जानकारी देने के बाद OTP आधारित वैद्यीकरण प्रक्रिया से शिकायतकर्ता को गुजरना पड़ेगा.
5 करोड़ तक मिल सकता है पुरस्कार
शिकायत दर्ज होने के बाद विभाग प्रत्येक शिकायत के लिए एक युनिक नंबर देगा और उससे शिकायतकर्ता वेबलिंक पर उसके द्वारा की गई शिकायत पर होने वाले कार्रवाई के बारे में भी जान सकेगा. इसमें कोई भी व्यक्ति ‘मुखबिर अथवा भेदिया’ भी बन सकता है और वह इनाम की राशि पाने का अधिकारी होगा. वहीं, बेनामी संपत्ति के मामले में सूचना देने पर 1 करोड़ रुपए और विदेशों में कालाधन रखने सहित दूसरे टैक्स चोरी के मामलों में सशर्त 5 करोड़ रुपए बतौर इनाम दिए जाने का प्रावधान है.
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