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आनंद मोहन की रिहाई का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, IAS की पत्नी ने दायर की याचिका

पूर्व डीएम स्व. जी. कृष्णैया की पत्नी टी. उमा देवी ने सुप्रीम कोर्ट में आनंद मोहन की रिहाई की खिलाफ याचिका दायर कर दी है. उन्होंने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि उनके पति के हत्यारे को जेल से रिहाह करने के बिहार सरकार के फैसले को रद्द कर दिया जाए.

Updated on: 29 Apr 2023, 05:16 PM

highlights

  • IAS जी. कृष्णैया की पत्नी ने SC में याचिका की दाखिल 
  • याचिका दाखिल कर आनंद मोहन की रिहाई को दी चुनौती 
  • बिहार सरकार के नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की

 

Patna:

पूर्व डीएम स्व. जी. कृष्णैया की पत्नी टी. उमा देवी ने सुप्रीम कोर्ट में आनंद मोहन की रिहाई की खिलाफ याचिका दायर कर दी है. उन्होंने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि उनके पति के हत्यारे को जेल से रिहाह करने के बिहार सरकार के फैसले को रद्द कर दिया जाए. आनंद मोहन की रिहाई के बाद उन्होंने पहले ही कहा था कि अब वो सुप्रीम कोर्ट का रूख करेंगी. उनकी बेटी ने भी बिहार सरकार के इस फैसले को गलत बताया था. 

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दायर की गई याचिका में कहा गया है कि जब भी किसी को आजीवन कारावास की सजा होती है तो उसका मतलब ये होता है कि अब वो पूरी जिंदगी जेल में ही रहेगा ना की 14 साल की सजा काटकर बाहर आ जाएगा. इसके साथ ही ये कहा गया कि अगर किसी को फांसी की सजा होती है और उसकी जगह उसे आजीवन कारावास की सजा दे दी जाती है तो उसे दूसरी तरह से देखना चाहिए. सामान्य आजीवन कारावास से इसकी तुलना नहीं करनी चाहिए. जी. कृष्णैया की पत्नी ने आनंद मोहन की रिहाई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने कोर्ट से बिहार सरकार के नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की है. इसके साथ ही रिहाई के नियमों में हुए बदलाव के आदेश का भी रद्द करने की मांग की है.