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राजस्थान में ओबीसी आरक्षण बढ़कर हुआ 26 फीसदी, विधानसभा ने पारित किया बिल

राजस्थान की बीजेपी सरकार ने ओबीसी को 26 फीसदी आरक्षण देने संबंधी बिलका राज्य विधानसभा से पारित करा लिया है। इसके साथ ही आरक्षण में ओबीसी कोटा अब 21 फीसदी से बढ़कर 26 फीसदी हो गया है।

Updated on: 27 Oct 2017, 12:24 AM

नई दिल्ली:

राजस्थान की बीजेपी सरकार ने ओबीसी को 26 फीसदी आरक्षण देने संबंधी बिलका राज्य विधानसभा से पारित करा लिया है। इसके साथ ही आरक्षण में ओबीसी कोटा अब 21 फीसदी से बढ़कर 26 फीसदी हो गया है।

ओबीसी कोटा को बढ़ाए जाने पर लंबे समय से विचार चल रहा था। अब जाकर राज्य की वसुंधरा राजे सरकार ने गुर्जर समेत 5 अन्य जातियों को अलग से आरक्षण देने के लिए विधानसभा में यह बिल पारित करवाने में कामयाब हुई। ये जातियां पहले स्पेशल बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी में शामिल थीं।

बिल पारित होने के बाद इस पर राज्यपाल की मुहर लगेगी और नई आरक्षण व्यवस्था राज्य में लागू हो जाएगी।

हालांकि इस बिल के विधानसभा से पारित होने के बाद भी खतरा मंडरा रहा है। पिछली बार राज्य सरकार की ऐसी ही एक कोशिश पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। कोर्ट का कहना था कि ऐसा होने पर आरक्षण की सीमा बढ़कर 54 फीसदी हो जाती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार देश में 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जा सकती है।

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हालांकि इस बिल को पारित कराने के पीछे राजस्थान सरकार का तर्क है कि ओबीसी की आबादी बढ़ने पर ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाई जा सकती है।

काफी लंबे समय से राजस्थान में गुर्जर समाज आरक्षण की मांग कर रहा है और इसके लिए कई आंदोलन भी हुए हैं।

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