अब परोसी जा सकेगी पंजाब में हाईवे पर शराब, एक्साइज एक्ट में संशोधन को मंजूरी
अमरिंदर सिंह ने मंत्रीमंडल बैठक में नेशनल हाईवे व स्टेट हाईवे किनारे 500 मीटर के दायरे में आने वाले होटलों, रेस्टोंरेंट्स व बार में शराब परोसने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
नई दिल्ली:
सोमवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंत्रीमंडल बैठक में नेशनल हाईवे व स्टेट हाईवे किनारे 500 मीटर के दायरे में आने वाले होटलों, रेस्टोंरेंट्स व बार में शराब परोसने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
आपको बता दे हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हाईवे पर 500 मीटर के दायरे में किसी भी स्थान पर शराब की बिक्री व परोसने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
Hotels and restaurants on highways can now serve liquor, Punjab Cabinet passes amendment
— ANI (@ANI_news) June 19, 2017
इसके लिए पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 की धारा-ए में संशोधन करने के प्रस्ताव को भी बैठक में स्वीकृति दे दी गई है। ।
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