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अगर आपने एयरपोर्ट पर बोले ये चंद शब्द...तो सीधे जाएंगे जेल!

क्या आप हवाई जहाज़ से यात्रा करते हैं? अगर हां तो ये खबर आपके काम की है. आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप एयरपोर्ट पर कुछ ऐसे शब्द बोल देंगे तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं.

News Nation Bureau | Updated : 12 April 2024, 11:45:27 PM
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एयरपोर्ट

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हाल ही में इस मामले को लेकर दो यात्रियों को दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया गया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. आप सोच रहे होंगे कि आखिर उन दोनों क्या बोल दिया?

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चो चलिए आपको बताते हैं. अगर आप बम, विस्फोटक, हमला आदि जैसे हिंसक शब्द का बोलते हैं तो फंस जाएंगे. हाल ही में, जब दिल्ली हवाई अड्डे पर सेकेंडरी लैडर पॉइंट सुरक्षा पर दो यात्रियों की जांच की जा रही थी. 

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इस दौरान एक शख्स ने कहा, आप क्या करोगे मैं न्यूक्लियर बम ले जा रहा हूं. इसके बाद वहां जांच में जुटे अधिकारियों में हड़कंप मच गया. जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया और बाद में एफआईआर दर्ज कर ली गई.

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अगर कोई एयरपोर्ट पर ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो वर्जित हैं. तो उस पर कार्रवाई करने के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है. यानी उसे जेल में डाला जा सकता है. 

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दिल्ली हवाई अड्डे पर दो युवकों को भारतीय दंड संहिता की धारा 182 के तहत अरेस्ट किया गया. इसके तहत, किसी लोक सेवक के लिए अपनी कानूनी शक्ति का उपयोग करके किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाने के इरादे से गलत जानकारी देना दंडनीय अपराध होता है.

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आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 505(1)(B) है जिसके तहत झूठे बयानों के जरिए जनता के बीच डर फैलाना होता है. और धारा 268 जो सार्वजनिक उपद्रव से संबंधित है.