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कावेरी जल विवादः कर्नाटक सरकार ने कोर्ट में लगाई अर्जी, नहीं दे सकते हैं पानी

कावेरी जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर कोर्ट से अपने फैसले पर फिर से विचार करने की गुज़ारिश की है। रा

Updated on: 26 Sep 2016, 01:02 PM

नई दिल्ली:

कावेरी जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर कोर्ट से अपने फैसले पर फिर से विचार करने की गुज़ारिश की है। राज्य सरकार का कहना है कि तमिलनाडु को 6000 क्यूसेक पानी देना फिलहाल संभव नहीं है, क्योंकि राज्य के पास पर्याप्त पानी नहीं है।

इसके पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी थी कि सरकार अर्ज़ी लगाकर सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले में बदलाव करने का निवेदन करेगी।

सिद्दरमैया ने प्रधानमंत्री को राज्य विधानसभा के दोनों सदनो में पारित प्रस्ताव के बारे में भी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि याचिका में पानी छोड़ने के समय में बदलाव की मांग की जाएगी।

जानकारी हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 सितंबर को अपने निर्देश में कहा था कि कर्नाटक 27 सितंबर तक तमिलनाडु को 6000 क्यूसेक पानी दे । इस फैसले के बाद कर्नाटक में जगह-जगह प्रदर्शन और हिंसा शशुरू हो गई थी।

राज्य विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव में कहा है, “राज्य सरकार को चार जलाशयों से पानी नहीं निकालना चाहिये, और पानी की बचत करनी चाहिये ताकि पीने के पानी की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके।”