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आप के विधायक सोमनाथ भारती को साकेत कोर्ट ने दी जमानत

आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने जमानत दे दी है।

Updated on: 22 Sep 2016, 05:25 PM

नई दिल्ली:

आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने जमानत दे दी है। भारती के उपर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट का आरोप है। उनके खिलाफ एम्स के सुरक्षा गार्ड ने कुछ दिनों पहले हौज खास थाने में मारपीट का मामला दर्ज कराया था। जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

गौरतलब है कि इससे पहले बुधवार को दिल्ली पुलिस ने 'आप' के विधायक अमानतुल्ला खान को गिरफ्तार किया था। अमानतुल्ला पर एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है।

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विवादों में रह चुके हैं सोमनाथ
सोमनाथ भारती मालवीय नगर से विधायक हैं। इससे पहले उनके खिलाफ उनकी पत्नी लिपिका मित्रा ने घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया था। इस केस में उन्हें जमानत मिल गई थी। उनपर 'आप' के पिछले कार्यकाल के दौरान अफ्रीकी लोगों से दुर्व्यवहार का आरोप लगा था।