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Kerala Nun Rape case: आरोपी बिशप फ्रैंको मुलक्कल की अग्रिम जमानत पर सुनवाई टली

केरल हाई कोर्ट ने मंगलवार को रेप आरोपी बिशप फ्रैंको मुलक्कल की अग्रिम जमानत को 25 सितंबर तक के लिए टाल दिया है.

Updated on: 18 Sep 2018, 06:30 PM

नई दिल्ली:

केरल हाई कोर्ट ने मंगलवार को रेप आरोपी बिशप फ्रैंको मुलक्कल की अग्रिम जमानत को 25 सितंबर तक के लिए टाल दिया है. केरल हाई कोर्ट के न्यायाधीश वी.राजा विजय राघवन ने सुनवाई के दौरान मुलक्कल की अग्रिम जमानत को टाल दिया है. मुलक्कल ने आज ही अग्रिम जमानत पाने के लिए केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. उन पर एक नन ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है.

क्या है मामला

नन ने इसी साल जून महीने में आरोप लगाया था कि साल 2014 में कोट्टायम के पास कुरावलंगद क्षेत्र में एक गेस्ट हाउस में बिशप ने पहली बार उसका यौन शोषण किया था. इसके बाद वह 2014 से 2016 के बीच 13 बार उसके साथ यौन उत्पीड़न किया था.

नन ने दावा किया था कि उसने गिरिजाघर के अधिकारियों को शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई थी. हालांकि आरोपी बिशप ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों से इनकार किया था. मामला दर्ज किए 75 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं.

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केरल में बिशप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

केरल में विरोध प्रदर्शन कर रहीं ननों के एक समूह ने कहा कि वे सिर्फ बिशप की गिरफ्तारी के बाद ही चैन की सांस लेंगी, जिस पर एक वरिष्ठ नन का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है.