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परिवार की भलाई के लिये बेटे की नर बलि देने वाले पिता को उम्रकैद

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर आरोप है कि उसने ‘नर बलि’ में नाबालिग बेटे का सर काट दिया था।

Updated on: 19 May 2017, 09:21 AM

नई दिल्ली:

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर आरोप है कि उसने ‘नर बलि’ में नाबालिग बेटे का सर काट दिया था।

सरकारी वकील अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि रायगढ़ के स्पेशल कोर्ट के जज मनीष कुमार नायडू आरोपी रणविजय को दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सज़ा सुनाई है।

अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि अदालत ने कोटरारोड के भगवानपुर गांव के निवासी भारती पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

श्रीवास्तव ने कहा कि भारती ने 6 जनवरी 2016 को अपने परिवार की ‘भलाई’ के लिए ‘नर बलि’ के लिये अपने 14 साल के बेटे चंदन का सिर काट दिया था।

उन्होंने बताया कि बच्चे का शव 7 जनवरी को गांव के करीब एक कब्रिस्तान के पास मिला था।

सीसीटीवी और दूसरे तथ्यों के आधार पर भारती को उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ जिले से गिरफ्तार किया गया था।

भारती ने ये नर बलि व्यापार में आए घाटे से उबरने के लिये दिया।