331 शेल कंपनियों के खिलाफ सेबी सख़्त, कार्रवाई के दिए आदेश
शेयर बाजार नियामक सेबी ने प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों से उन 331 सूचीबद्ध कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है, जिन पर शेल कंपनी होने का शक है।
नई दिल्ली:
शेयर बाजार नियामक सेबी ने प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों से उन 331 सूचीबद्ध कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है, जिन पर शेल कंपनी होने का शक है।
बाजार नियामक ने एक दिन पहले पत्र लिखकर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) और बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) को इन 331 संदिग्ध कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
सेबी के पत्र में 331 संदिग्ध 'शेल कंपनियों' की सूची दी गई थी, जिसकी पहचान कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने की है। पत्र में कहा गया है कि 331 सूचीबद्ध कंपनियों के कारोबार को 'वर्गीकृत निगरानी उपाय (जीएसएम) के छठे चरण में' तुरंत प्रभाव से रखा जाए।
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सेबी ने कहा है, 'अगर किसी सूचीबद्ध कंपनी को जीएसएम में डाला जाता है तो वह सीधे छठे चरण में पहुंचती है।' छठे चरण का मतलब यह है कि शेयर बाजार इन कंपनियों को माह में केवल एक बार व्यापार-से-व्यापार श्रेणी में कारोबार की अनुमति देगा।
इसके अलावा सेबी ने आदेश देते हुए कहा है कि एक्सचेंज स्वतंत्र ऑडिटरों से इन सूचीबद्ध कंपनियों की जांच कराए और जरूरत पड़ने पर फोरेंसिक जांच कराएं।
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