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टाटा केमिकल्स के हल्दिया प्लांट को बंद करने का आदेश

सीपीसीबी ने टाटा केमिकल्स को पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले में स्थित हल्दिया संयंत्र को लिक्विड एफ्लुएंट डिस्चार्ज के निर्धारित मानक के कथित गैरअनुपालन के लिए बंद करने का आदेश सुनाया है।

Updated on: 14 Mar 2017, 11:11 PM

मुंबई:

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने टाटा केमिकल्स को पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले में स्थित हल्दिया संयंत्र को लिक्विड एफ्लुएंट डिस्चार्ज के निर्धारित मानक के कथित गैरअनुपालन के लिए बंद करने का आदेश सुनाया है।

कंपनी ने बंबई स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल नियामकीय रिपोर्ट में कहा, 'कंपनी को सीपीसीबी की तरफ से 11 मार्च, 2017 को एक नोटिस मिला, जिसमें कंपनी को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत हल्दिया संयंत्र को बंद करने का आदेश दिया गया क्योंकि वह लिक्विड एफ्लुएंट डिस्चार्ज के निर्धारित मानक का पालन करने में कथित रूप से नाकाम रही है।'

सीपीसीबी ने यह आदेश नौ जनवरी, 2017 को लिए गए नमूने के विश्लेषण के आधार पर दिया है। कंपनी ने इस आदेश को रद्द करने के लिए सीपीसीबी को एक लिखित प्रतिवेदन दिया है।

इसमें कहा गया, 'कंपनी ने अपने प्रतिवेदन में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला द्वारा उसी दिन तैयार किए गए समानांतर नमूनों पर रिपोर्ट निर्धारित मानदंडों के अनुपालन की पुष्टि करने के लिए जमा कर दी है।'

नियामकीय रपट के मुताबिक, उर्वरक उत्पादक ने पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) और पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र प्रयोगशालाओं की रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी है जिसने स्तर के 'मानदंडों के भीतर' होने की पुष्टि की है।

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संयोग से, कंपनी ने पहले कहा था कि हल्दिया संयंत्र 21 फरवरी से 15 अप्रैल तक बंद रहेगा। इस दौरान 'अमोनिया पाइपलाइन परियोजना से इसे जोड़ा जाएगा और चालू किया जाएगा' तथा सालाना रखरखाव और मरम्मत का काम किया जाएगा।