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हंगामा कर एयर इंडिया की फ्लाइट लेट कराई, तो देना पड़ेगा 15 लाख का जुर्माना

फ्लाइट में हंगामा करने वाले यात्रियों को ठिकाने लगाने वाले यात्रियों को काबू में करने के लिये एयर इंडिया ने नया नियम तैयार किया है। जिसके अनुसार कानूनी कार्रवाई के साथ ही उन्हें जुर्माने के तौर पर 15 लाख रुपये तक देना पड़ सकता है।

Updated on: 17 Apr 2017, 05:45 PM

highlights

  • 1 घंटे की होने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना
  • 1 से दो घंटे की देरी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना
  • 2 घंटे से ज्यादा की देरी पर 15 लाख रुपये का जुर्माना 

नई दिल्ली:

फ्लाइट में हंगामा करने वाले यात्रियों को ठिकाने लगाने वाले यात्रियों को काबू में करने के लिये एयर इंडिया ने नया नियम तैयार किया है। जिसके अनुसार कानूनी कार्रवाई के साथ ही उन्हें जुर्माने के तौर पर 15 लाख रुपये तक देना पड़ सकता है।

नए नियम के अनुसार हंगामा करने वाले यात्री की वजह से होनो वाली देरी पर एयर इंडिया ने 5 लाख से 15 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया है।

1 घंटे की होने पर 5 लाख रुपये, एक से दो घंटे की देरी पर 10 लाख और दो घंटे से ज्यादा की देरी पर 15 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा।

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पिछले महीने एयर इंडिया के एक कर्मचारी के साथ शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ और इस महीने टीएमसी सांसद डोला सेन का एयर इंडिया के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार की घटना के बाद ये फैसला लिया गया है। 

शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ का एयर इंडिया के कर्मचारी से मारपीट के बाद एयर इंडिया और अन्य एयरलाइंस नियमों में बदलाव की बात कर रही हैं।

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