एनआईए ने विवादास्पद इस्लामी प्रचारक जाकिर नाईक को समन भेजकर 14 मार्च को अदालत में पेश होने को कहा
उसके खिलाफ आतंकवाद निरोधक कानून के तहत दर्ज मामले में 14 मार्च को पेश होने को कहा है।
नई दिल्ली:
एनआईए ने विवादास्पद इस्लामी प्रचारक जाकिर नाईक को नोटिस जारी करते हुए उसके खिलाफ आतंकवाद निरोधक कानून के तहत दर्ज मामले में 14 मार्च को पेश होने को कहा है।
उस पर आरोप है कि ढाका के एक कैफे पर पिछले वर्ष हुए हमले के लिए उसने कुछ आतंकवादियों को उकसाया था। एनआईए अधिकारी के मुताबिक, 'प्रतिबंधित इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) के संस्थापक नाईक से कहा गया है कि आतंकवाद निरोधक एजेंसी के दिल्ली स्थित मुख्यालय में 14 मार्च को पेश हो।'
इस संबंध में नाईक के भाई मोहम्मद अब्दुल करीम नाईक को मझगांव के जैसमीन अपार्टमेंट में नोटिस भेजा गया है। 51 वर्षीय नाईक मुंबई का रहने वाला है और जब से उसकी गतिविधियां निगरानी के दायरे में आया है वह सऊदी अरब में रह रहा है।
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एनआईए ने नवंबर में नाईक और उसके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। चिकित्सक से प्रचारक बने नाईक पर अलग- अलग समूहों के बीच कथित तौर पर धर्म के आधार पर शत्रुता बढ़ाने और सौहार्द बिगाड़ने का काम करने के लिए मामला दर्ज किया गया है। एनआईए का आरोप है कि नाईक ने मुस्लिम युवकों को गैर कानूनी और आतंकवादी कृत्यों में शामिल होने के लिए उकसाया।
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