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मध्य प्रदेश: हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद शिवराज सरकार ने 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को मुहैया कराया सरकारी बंगला

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए राज्य के तीन पू्र्व मुख्यमंत्रियों को फिर से सरकारी बंगला मुहैया कराने का आदेश दिया है।

Updated on: 29 Jul 2018, 08:23 AM

भोपाल:

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए राज्य के तीन पू्र्व मुख्यमंत्रियों को फिर से सरकारी बंगला मुहैया कराने का आदेश दिया है।

बता दें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महीने पहले ही राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगले को खाली कराने के लिए सरकार को कहा था।

राज्य के तीन मुख्यमंत्रियों उमा भारती, कैलाश चंद्र जोशी और बाबूलाल गौर को सरकारी बंगला खाली नहीं करना पड़ेगा। हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार, इन पूर्व मुख्यमंत्रियों को 19 जुलाई तक बंगला खाली करना था।

राज्य के गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने विशेष शक्तियों का उपयोग कर तीन बीजेपी मुख्यमंत्रियों को बंगला मुहैया करा दिया है।

हालांकि राज्य सरकार की इस सूची में दो बार मुख्यमंत्री रह चुके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का नाम नहीं है।

19 जून को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि एक महीने के अंदर भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया जाय।

बता दें कि हाई कोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के बाद आया था जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया था।

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