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पेड न्यूज मामला: शिवराज के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा को बड़ा झटका देते हुए याचिका खारिज कर दी है।

Updated on: 14 Jul 2017, 05:00 PM

highlights

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने शिवराज सरकार में मंत्री नरोत्म मिश्रा की याचिका खारिज की
  • पेड न्यूज के मामले में चुनाव आयोग ने मिश्रा को अयोग्य करार दिया है
  • कांग्रेस शिवराज सिंह चौहान से मिश्रा को मंत्री पद से बर्खास्त करने की कर रही है मांग

नई दिल्ली:

दिल्ली हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा को बड़ा झटका देते हुए याचिका खारिज कर दी है। नरोत्तम मिश्रा ने अपनी याचिका में पेड न्यूज मामले में चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य करार दिए जाने को चुनौती दी थी।

गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

चुनाव आयोग ने 23 जून को नरोत्तम मिश्रा को 2008 के विधानसभा चुनावों में अपने चुनावी खर्च में पेड न्यूज पर किए गए खर्च का खुलासा नहीं करने पर अयोग्य करार दिया और उन पर तीन साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मिश्रा को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से किसी तरह की अंतरिम राहत नहीं मिलने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया था।

मंत्री ने शीर्ष अदालत का दरवाजा सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट द्वारा तत्काल सुनवाई करने की मांग को लेकर खटखटाया था, जिससे कि वह 17 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में भाग ले सकें।

मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र 17 जुलाई को शुरू होगा और इसी दिन राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होगा।

निर्वाचन आयोग ने मिश्रा को अयोग्य करार देते हुए कहा कि वह पेड न्यूज के खतरे को लेकर चिंतित है, जिसने की चुनावी परिदृश्य में खतरनाक रूप ले लिया है।

निर्वाचन आयोग का मिश्रा को अयोग्य करार देने का आदेश कांग्रेस विधायक भारती की 2009 में की गई शिकायत पर आया है। वह 2008 के विधानसभा चुनावों में मिश्रा के खिलाफ दतिया निर्वाचन क्षेत्र से हार गए थे।

नरोत्म मिश्रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी माने जाते हैं। कांग्रेस मिश्रा के इस्तीफे की मांग कर रही है।

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