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रेलवे का अलर्ट : नौकरी के लिए नहीं की है बिचौलिया कंपनी की नियुक्ति, अफवाहों से बचें

भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने शनिवार को स्पष्टीकरण दिया है कि बोर्ड ने उम्मीदवारों की भर्ती के लिए किसी भी एजेंट, कोचिंग सेंटर, मध्यस्थ या किसी अन्य व्यक्ति या संस्थानों को नामांकित नहीं किया है।

Updated on: 25 Aug 2018, 09:41 AM

नई दिल्ली:

भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने शनिवार को स्पष्टीकरण दिया है कि बोर्ड ने उम्मीदवारों की भर्ती के लिए किसी भी एजेंट, कोचिंग सेंटर, मध्यस्थ या किसी अन्य व्यक्ति या संस्थानों को नामांकित नहीं किया है। इसके अलावा रेलवे बोर्ड ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति या संस्थान झूठे वादे देकर भर्ती कराने की बात करता है तो उसे बोर्ड को तुरंत सूचित करना चाहिए।

रेलवे की तरफ से जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन सभी पदों के लिए भर्ती नियमों के अनुसार निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जा रही है। भर्ती की परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) पर आधारित है। पूरे भारत में चयनित केंद्रों पर इन परीक्षाओं को कराया जा रहा है। केंद्रों में सीसीटीवी, सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन जैसी सुविधाएं हैं। किसी भी अवैध माध्यम से चयन करने का कोई तरीका नहीं है।

इसके अलावा रेलवे ने बार-बार उम्मीदवारों को चेतावनी दी है कि वे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में नोटिस के माध्यम से किसी भी धोखाधड़ी, बिचौलिये के वादे का शिकार न बनें।

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बता दें कि भारतीय रेलवे बोर्ड विभिन्न पदों के लिए भर्ती आयोजित करा रही है। इसमें सहायक लोको पायलटों के लगभग 64 हजार पद और टेक्नीशियनों की विभिन्न श्रेणियां (यानी समूह 'सी' पद) और ट्रैक रखरखाव के पद शामिल हैं।

यह भर्ती रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) के माध्यम से आयोजित की जा रही है। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) में 8,619 कांस्टेबल और 1,120 सब-इंस्पेक्टरों के लिए भी भर्ती करा रही है।

समूह 'सी' पदों के लिए, लगभग 47 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। लेवल-1 पदों के लिए लगभग 1.89 करोड़ उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। वहीं आरपीएफ में कॉन्स्टेबल के लिए 58 लाख और सब-इंस्पेक्टर पद के लिए 14 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है।

रेलवे का यह स्पष्टीकरण कुछ बेईमान निजी व्यक्तियों की रिपोर्ट आने के बाद आई। जो कई उम्मीदवारों को धोखा देने का प्रयास कर रहे थे। इन लोगों ने कथित रूप से दावा किया कि रेलवे मंत्रियों का एक कोटा होता है जिसके माध्यम से उम्मीदवारों से रिश्वत लेकर परीक्षा पास कर सकते हैं।

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महाराष्ट्र के वसई में बिचौलिये के एक गैंग से 93 लाख रूपये बरामद किए गए थे। तदनुसार, रेलवे ने भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420 और 34 के तहत मुंबई में माता रमाबाई अम्बेडकर मार्ग (एमआरए) पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की, जिसके बाद दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।