कठुआ गैंगरेप मामले में क्राइम ब्रांच ने पठान कोर्ट में दाखिल किए पूरक आरोपपत्र
जम्मू-कश्मीर पुलिस के क्राइम ब्रांच ने कठुआ गैंगरेप मामले में बुधवार को पठानकोट कोर्ट में पूरक आरोपपत्र दायर किया।
नई दिल्ली:
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में एक 8 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप मामले में सोमवार को क्राइम ब्रांच पुलिस ने पठानकोट में आरोपपत्र दाखिल किया है।
जम्मू-कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधीक्षक (क्राइम ब्रांच) आर के जल्ला और विशेष लोक अभियोजक जे के चोपड़ा ने अन्य वकीलों के साथ मिलकर जिला और सत्र न्यायाधीश तेजविंदर सिंह को आरोपपत्र सौंपा।
इस चार्जशीट में पीड़िता पर नशीली पदार्थ का असर और घटना का मास्टरमाइंड विशाल के लोकेशन से संबंधित जानकारी सौंपी गई है।
बता दें कि विशाल पर जनवरी महीने में मासूम का अपहरण करने और गैंगरेप की साज़िश रचने का आरोप है। हालांकि विशाल का दावा है कि वह कभी भी कठुआ नहीं ग है।
क्राइम ब्रांच ने इस मामले में सांजी राम, उसके बेटे विशाल, उसका एक नाबालिग़ भतीजा, दो विशेष पुलिस अधिकारी दीपक खजुरिया उर्फ 'दीपू' और सुरेंद्र वर्मा और दोस्त परेश कुमार उर्फ मन्नू को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि 9 अप्रैल को दाखिल चार्जशीट में इन सभी का नाम है।
इस मामले में हेड कांस्टेबल तिलक राज और सहायक निरीक्षक (SI) आनंद दत्ता को भी गिरफ्तार किया गया था। इन पर कथित रूप से सांजी राम से 4 लाख रुपये लेने और महत्वपूर्ण साक्ष्य को नष्ट करने का आरोप है। राज और SI आनंद दत्ता इस घटना के बाद से ही पद से हटा दिए गए हैं।
बता दें कि जम्मू के कठुआ के रसाना गांव की 8 वर्षीय बच्ची 10 जनवरी 2018 को लापता हुई थी, जिसके बाद 17 जनवरी को उसका शव गांव के ही नजदीक जंगल से बरामद हुआ था। बाद में बच्ची से रेप की पुष्टी हुई थी।
और पढ़ें: कठुआ मामला: फैक्ट फाइंडिंग टीम ने क्राइम ब्रांच की जांच पर उठाए सवाल, PMO को सौंपी रिपोर्ट
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